छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें: अगर आप छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर 2025 (Q3 FY 2025-26) के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का ऐलान किया गया है।
यह छठी लगातार तिमाही है जब ये दरें नहीं बदली गईं, भले ही RBI ने इस साल repo rate में 100 bps (1%) की कटौती की हो। इसका मतलब है कि निवेशक अभी भी सुरक्षित और आकर्षक रिटर्न कमा सकते हैं। आइए, इन योजनाओं की नवीनतम ब्याज दरों, फायदों और निवेश के तरीके पर विस्तार से चर्चा करें।
क्यों अपरिवर्तित रहीं ब्याज दरें? RBI कटौती के बावजूद सरकार का फैसला
RBI ने जनवरी 2025 से अब तक repo rate को तीन चरणों में 100 bps घटाया है, जिससे बैंक FD दरें कम हो गई हैं। साथ ही, 10-वर्षीय G-Sec यील्ड भी 6.78% से गिरकर 6.45% पर पहुंच गई है। Shyamala Gopinath Committee की सिफारिशों के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं की दरें G-Sec यील्ड्स पर आधारित होती हैं, लेकिन सरकार ने सीनियर सिटीजंस और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए दरें स्थिर रखी हैं। इससे निवेशकों की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, ये दरें हर तिमाही की समाप्ति पर तय की जाती हैं, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ।
छोटी बचत योजनाओं की नवीनतम ब्याज दरें (अक्टूबर-दिसंबर 2025)
नीचे दी गई तालिका में सभी प्रमुख योजनाओं की ब्याज दरें, न्यूनतम निवेश, मैच्योरिटी पीरियड और टैक्स बेनिफिट्स का विवरण है। ये दरें पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों में उपलब्ध हैं:
| योजना का नाम | ब्याज दर (वार्षिक) | न्यूनतम/अधिकतम निवेश | मैच्योरिटी पीरियड | टैक्स बेनिफिट्स |
|---|---|---|---|---|
| Public Provident Fund (PPF) | 7.1% | ₹500 / ₹1.5 लाख प्रति वर्ष | 15 वर्ष | Section 80C के तहत छूट, मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री |
| National Savings Certificate (NSC) | 7.7% | ₹100 / कोई लिमिट नहीं | 5 वर्ष | Section 80C के तहत छूट, ब्याज पर टैक्स |
| Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) | 8.2% | ₹250 / ₹1.5 लाख प्रति वर्ष | 21 वर्ष (लड़की की उम्र) | Section 80C के तहत छूट, मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री |
| Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) | 8.2% | ₹1,000 / ₹30 लाख | 5 वर्ष (विस्तार योग्य) | Section 80C के तहत छूट, तिमाही ब्याज |
| Kisan Vikas Patra (KVP) | 7.5% | ₹1,000 / कोई लिमिट नहीं | 115 महीने (लगभग 9.5 वर्ष) | कोई टैक्स छूट नहीं, लेकिन दोगुना रिटर्न |
| Post Office Monthly Income Scheme (POMIS) | 7.4% | ₹1,000 / ₹9 लाख (संयुक्त) | 5 वर्ष | कोई टैक्स छूट नहीं, मासिक ब्याज |
| Post Office Time Deposit (1 वर्ष) | 6.9% | ₹1,000 / कोई लिमिट नहीं | 1 वर्ष | Section 80C के तहत छूट (5 वर्ष वाला) |
| Post Office Time Deposit (2 वर्ष) | 7.0% | ₹1,000 / कोई लिमिट नहीं | 2 वर्ष | Section 80C के तहत छूट (5 वर्ष वाला) |
| Post Office Time Deposit (3 वर्ष) | 7.1% | ₹1,000 / कोई लिमिट नहीं | 3 वर्ष | Section 80C के तहत छूट |
| Post Office Time Deposit (5 वर्ष) | 7.5% | ₹1,000 / कोई लिमिट नहीं | 5 वर्ष | Section 80C के तहत छूट |
| Post Office Recurring Deposit (RD) | 6.7% | ₹100 / कोई लिमिट नहीं | 5 वर्ष | Section 80C के तहत छूट (5 वर्ष वाला) |
| Post Office Savings Account | 4.0% | ₹500 / कोई लिमिट नहीं | कोई नहीं | TDS लागू नहीं, लेकिन ब्याज पर टैक्स |
ये दरें सरकार द्वारा गारंटीड हैं और बाजार जोखिम से मुक्त हैं।
इन योजनाओं के प्रमुख फायदे और निवेश के टिप्स
- सुरक्षा और पहुंच: ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा बैकअप हैं, इसलिए बिल्कुल सुरक्षित। देशभर के 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसों में आसानी से खाता खोल सकते हैं।
- टैक्स सेविंग: PPF, SSY, SCSS और 5-वर्षीय Time Deposit पर Section 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। SSY लड़की बच्चे के भविष्य के लिए आदर्श है।
- सीनियर सिटीजंस के लिए: SCSS 8.2% की दर पर तिमाही ब्याज देती है, जो बैंक FD से बेहतर है। 60 वर्ष से ऊपर के लोग आसानी से निवेश कर सकते हैं।
- निवेश टिप्स: अगर लंबी अवधि का लक्ष्य है तो PPF या SSY चुनें। मासिक आय चाहिए तो POMIS। हमेशा न्यूनतम लॉक-इन पीरियड चेक करें और समय पर निवेश करें।
क्या भविष्य में बदलाव संभव है?
अगली तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में अगर G-Sec यील्ड्स और गिरती हैं, तो दरों में कटौती हो सकती है। लेकिन फिलहाल, यह निवेश का सही समय है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये योजनाएं मध्यम वर्ग के लिए ‘सुरक्षित जाल’ हैं, खासकर बाजार की अस्थिरता में।
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य है। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्रोत: वित्त मंत्रालय अधिसूचना, 30 सितंबर 2025)
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