ITR फाइलिंग सीजन 2026 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। इनकम टैक्स विभाग ने 15 मई 2026 को AY 2026-27 (FY 2025-26) के लिए ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 (Sugam) फॉर्म्स की एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा जारी कर दी है। सैलरीड क्लास, पेंशनर्स और छोटे बिजनेस वाले टैक्सपेयर्स अब अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ITR-1 और ITR-4 यूटिलिटी क्यों जारी की गई?
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को समय पर रिटर्न फाइल करने की सुविधा देने के लिए एक्सेल यूटिलिटी और ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड दोनों उपलब्ध करा दिए हैं। इससे टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी के अपना रिटर्न तैयार कर सकते हैं।
मुख्य हाइलाइट्स:
- रिलीज डेट: 15 मई 2026
- फॉर्म: ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 (Sugam)
- आकलन वर्ष: AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष FY 2025-26)
- कहां डाउनलोड करें: incometax.gov.in पर e-Filing पोर्टल
ITR-1 (Sahaj) कौन फाइल कर सकता है?
ITR-1 सबसे सरल फॉर्म है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है।
योग्य व्यक्ति:
- सैलरीड कर्मचारी
- पेंशनभोगी
- एक घर से किराया कमाने वाले
- अन्य स्रोतों (FD ब्याज, बचत खाता ब्याज) से आय वाले
- कृषि आय ₹5,000 तक
ITR-1 में नहीं फाइल कर सकते अगर आप:
- विदेशी आय या संपत्ति रखते हैं
- कैपिटल गेन है
- बिजनेस/प्रोफेशन इनकम है
ITR-4 (Sugam) किसके लिए है?
ITR-4 प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम (Section 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत बिजनेस या प्रोफेशन करने वालों के लिए है।
उपयोगी छोटे व्यापारियों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल्स के लिए जिनकी टर्नओवर सीमा तय है।
ITR Filing 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
| प्रकार | अंतिम तारीख | किसके लिए |
|---|---|---|
| ITR-1 और ITR-2 | 31 जुलाई 2026 | सैलरीड और नॉन-ऑडिट व्यक्ति |
| ITR-3 और ITR-4 (नॉन-ऑडिट) | 31 अगस्त 2026 | बिजनेस/प्रोफेशन |
| ऑडिट वाले केस | 31 अक्टूबर 2026 | टैक्स ऑडिट जरूरी |
| विलंबित रिटर्न (Belated) | 31 दिसंबर 2026 | सभी |
टिप: समय पर फाइलिंग से लेट फीस (₹5,000 या ₹10,000) बचाएं और जल्दी रिफंड पाएं।
ITR फाइलिंग से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- Form 16 (सैलरीड के लिए)
- Form 16A/16B/16C
- AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS
- बैंक स्टेटमेंट और FD इंटरेस्ट डिटेल
- निवेश प्रमाण (80C, 80D, HRA आदि)
- कैपिटल गेन स्टेटमेंट (यदि लागू)
सलाह: AIS और 26AS पूरी तरह अपडेट होने तक (मई के आखिर तक) इंतजार करना बेहतर हो सकता है।
कैसे फाइल करें ITR-1 और ITR-4?
- incometax.gov.in पर लॉगिन करें
- ITR फॉर्म चुनें → AY 2026-27
- एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करें या ऑनलाइन मोड चुनें
- डिटेल्स भरें → JSON जेनरेट करें
- e-Filing पोर्टल पर अपलोड करें और वेरिफाई करें (Aadhaar OTP/DigiLocker)
क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?
- लेट फीस से बचत
- आसानी से लोन और वीजा अप्रूवल
- रिफंड तेजी से
- कंप्लायंस और मन की शांति
निष्कर्ष: ITR फाइलिंग सीजन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ITR-1 और ITR-4 वाले टैक्सपेयर्स तुरंत तैयार हो जाएं। देरी न करें, समय रहते फाइलिंग पूरी करें और टैक्स बचत के नए अवसरों का फायदा उठाएं।
डिस्क्लेमर: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या प्रमाणित टैक्स एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।
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