SEBI का नया नियम: 1 सितंबर से डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अनिवार्य, जानें पूरी डिटेल
भारतीय शेयर बाजार के नियामक SEBI (सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने निवेशकों के लिए एक बड़ा और अहम बदलाव लागू किया है। 1 सितंबर 2026 से सिंगल-होल्डर डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन (नामांकन) अनिवार्य हो गया है। यानी अब निवेशक चाहें तो भी नॉमिनेशन को खाली नहीं छोड़ सकते … Read more